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अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर सांवरिया सेठ एडवरटाइजर्स का अनुबंध निरस्त ग्वालियर दिनांक 24 अप्रैल 2024- फर्म सांवरिया सेठ एडवरटाईजर द्वारा

ग्वालियर – फर्म सांवरिया सेठ एडवरटाईजर द्वारा यूनीपोल पैकेज क्रमांक-02, 03 एवं 07 का अनुबंध शर्तों के विरूद्ध कार्य करने के कारण निरस्त किया गया है।
नोडल अधिकारी होर्डिंग शाखा श्री सत्येंद्र भदोरिया ने जानकारी देते हुए बताया की नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार फर्म सांवरिया सेठ एडवरटाईजर संचालक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, पता- जयेन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर को निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर यूनीपोल के माध्यम से पैकेज क्रमांक-02, 03 एवं 07 के अंतर्गत विज्ञापन के अधिकार प्रदान किये गये थे, किन्तु फर्म संचालक द्वारा निगम द्वारा चिंहित स्थलों के विरूद्ध एवं सडक के मध्य डिवाइडर पर यूनीपोल स्थापित किये गये ।जिन्हें हटाये जाने के संबंध में निगम द्वारा संबंधित फर्म को सूचित किया गया, किन्तु संबंधित फर्म द्वारा उक्त स्थलों से डिवाइडरों से यूनीपोल नही हटाये गये एवं अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लघंन किया गया, जिस संबंध में संबंधित फर्म को कई बार नियमानुसार कार्य करने के लिये पत्र जारी किये गये किन्तु फर्म संचालक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, द्वारा लगातार पत्रों की अनदेखी की गई।

अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन करने के कारण यूनीपोल पैकेज क्रमांक-02, 03 एवं 07 का अनुबंध समाप्त किया गया, वर्तमान में स्थापित यूनीपोलों को राजसात कर अन्दर 03 दिवस में विज्ञापन हटाकर निगम को सूचित करना होगा। इसके पश्चात यूनीपोलो पर यदि विज्ञापन होते पाया गया तो अवैध विज्ञापन की श्रेणी में मान्य कर जुर्माना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।।

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